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दिव्यांगजन के पात्र वाहनों के लिए छूट वाले FASTag के नियम 2 अक्टूबर से संशोधित

नई व्यवस्था में UDID कार्ड जैसे वैध दिव्यांगता रिकॉर्ड के आधार पर पात्र वाहनों के FASTag जारी और नवीनीकृत करने की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाने का प्रयास है।

THE INDIQA editorial graphic for: Exempted FASTag rules for eligible PwD vehicles are revised from 2 October
THE INDIQA graphic

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पात्र दिव्यांगजन/PwD वाहनों के लिए छूट वाले FASTag जारी करने और नवीनीकरण के दिशा-निर्देश संशोधित किए हैं। नई व्यवस्था 2 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुई।

यह प्रावधान शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित वाहनों तथा “Divyangjan” स्वामित्व प्रकार में पंजीकृत वाहनों पर लागू है। मंत्रालय के अनुसार पात्रता के लिए वैध Disability Certificate, Unique Disability Identity (UDID) Card या अन्य लागू रिकॉर्ड में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत का उपयोग किया जा सकता है।

प्रशासनिक दृष्टि से मुद्दा केवल टोल छूट नहीं, बल्कि पात्रता बार-बार साबित करने की प्रक्रिया भी है। एकरूप दस्तावेज व्यवस्था अलग-अलग केंद्रों पर असमानता कम कर सकती है। साथ ही व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और ऐसे लाभार्थियों के लिए विकल्प जरूरी हैं जिन्हें डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंच नहीं है।

परीक्षा के लिए यह विषय दिव्यांग अधिकार, सुलभ अवसंरचना, डिजिटल सार्वजनिक सेवा और reasonable accommodation से जुड़ता है। संशोधन पात्र वाहनों की प्रक्रिया बदलता है; इसे हर PwD से जुड़े वाहन के लिए स्वतः सार्वभौमिक टोल छूट नहीं समझना चाहिए।

CIVIL SERVICES VIEW

इस मुद्दे को समझें

GS-IIकमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी तंत्र; दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और सुलभताPrelims: HighMains: HighAdvanced

Why this matters

पात्र दिव्यांगजन/PwD वाहनों के लिए छूट वाले FASTag के संशोधित दिशा-निर्देश 2 अक्टूबर 2026 से लागू हुए।

Key facts

  • संशोधित दिशा-निर्देश 2 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुए।
  • UDID का अर्थ Unique Disability Identity है।
  • व्यवस्था निर्धारित पात्र वाहन श्रेणियों के लिए है, हर PwD से जुड़े वाहन के लिए नहीं।

Key terms

  • UDID
  • FASTag
  • accessibility
  • reasonable accommodation

Arguments, challenges and policy responses

  • परिवहन व्यवस्था में सुलभता
  • लाभार्थियों पर प्रशासनिक बोझ कम करना
  • गोपनीयता और समावेशन के साथ डिजिटल पहचान

India’s context

यह दिशा-निर्देश दिखाता है कि सामान्य डिजिटल और परिवहन प्रक्रियाएं किसी अधिकार या लाभ की वास्तविक उपयोगिता तय कर सकती हैं।

Keep in mind

इसे सभी दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर वाहन की सार्वभौमिक टोल छूट न मानें।

Practice question

सुलभता नीति में भौतिक ढांचे के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी क्यों शामिल करना चाहिए?

Revision summary

  • नई प्रक्रिया मान्य दिव्यांगता रिकॉर्ड से पात्रता सत्यापन को अधिक एकरूप बनाने की कोशिश करती है; इसलिए प्रशासनिक सुलभता भी लाभ जितनी महत्वपूर्ण है।
  • संशोधित दिशा-निर्देश 2 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुए।
  • UDID का अर्थ Unique Disability Identity है।
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