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दिव्यांगजन के पात्र वाहनों के लिए छूट वाले FASTag के नियम 2 अक्टूबर से संशोधित

नई व्यवस्था में UDID कार्ड जैसे वैध दिव्यांगता रिकॉर्ड के आधार पर पात्र वाहनों के FASTag जारी और नवीनीकृत करने की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाने का प्रयास है।

THE INDIQA editorial graphic for: Exempted FASTag rules for eligible PwD vehicles are revised from 2 October
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पात्र दिव्यांगजन/PwD वाहनों के लिए छूट वाले FASTag जारी करने और नवीनीकरण के दिशा-निर्देश संशोधित किए हैं। नई व्यवस्था 2 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुई।

यह प्रावधान शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित वाहनों तथा “Divyangjan” स्वामित्व प्रकार में पंजीकृत वाहनों पर लागू है। मंत्रालय के अनुसार पात्रता के लिए वैध Disability Certificate, Unique Disability Identity (UDID) Card या अन्य लागू रिकॉर्ड में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत का उपयोग किया जा सकता है।

प्रशासनिक दृष्टि से मुद्दा केवल टोल छूट नहीं, बल्कि पात्रता बार-बार साबित करने की प्रक्रिया भी है। एकरूप दस्तावेज व्यवस्था अलग-अलग केंद्रों पर असमानता कम कर सकती है। साथ ही व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और ऐसे लाभार्थियों के लिए विकल्प जरूरी हैं जिन्हें डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंच नहीं है।

परीक्षा के लिए यह विषय दिव्यांग अधिकार, सुलभ अवसंरचना, डिजिटल सार्वजनिक सेवा और reasonable accommodation से जुड़ता है। संशोधन पात्र वाहनों की प्रक्रिया बदलता है; इसे हर PwD से जुड़े वाहन के लिए स्वतः सार्वभौमिक टोल छूट नहीं समझना चाहिए।

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